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इंटरनेट पर विज्ञापनों के लिए जगह की बिक्री पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा: एएआर

अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) की कर्नाटक पीठ ने व्यवस्था दी है कि इंटरनेट पर विज्ञापनों के लिए जगह की बिक्री पर 18 प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा.

इंटरनेट पर विज्ञापनों के लिए जगह की बिक्री पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा: एएआर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: pixabay)

नयी दिल्ली, 13 जुलाई : अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) की कर्नाटक पीठ ने व्यवस्था दी है कि इंटरनेट पर विज्ञापनों के लिए जगह की बिक्री पर 18 प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा. ई-कॉमर्स पोर्टल मिंत्रा डिजाइंस प्राइवेट लिमिटेड ने एएआर से पूछा था कि उसके पोर्टल पर विदेशी कंपनी लेनजिंग सिंगापुर पीटीई लिमिटेड को विज्ञापन के लिए जगह देने पर क्या जीएसटी देय होगा.

एएआर ने कहा कि जेनजिंग को मिंत्रा जो सेवा प्रदान कर रही है वह ‘इंटरनेट स्थल की बिक्री’ है और इसके लिए वह तय दर पर शुल्क ले रही है. इसके लिए कमीशन नहीं लिया जा रहा. यह भी पढ़ें : यूपी की सहरानपुर जिला जेल में 1 महिला और 22 पुरुष कैदी मिले एचआईवी संक्रमित

इसलिए यह जीएसटी कानून के तहत ‘अन्य पेशेवर, तकनीकी और कारोबारी सेवाओं’ की श्रेणी में आता है और इसपर 18 प्रतिशत जीएसटी देय होगा.

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 13, 2022 04:12 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).