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Odisha: ओडिशा में चुनाव के दिन शराब की बिक्री और भंडारण पर पाबंदी

ओडिशा सरकार ने सोमवार को सभी जिला अधिकारियों को चुनाव के दिन शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया. आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के मद्देनजर मतदान के दिन को ‘सूखा दिवस’घोषित किया गया है.

Odisha: ओडिशा में चुनाव के दिन शराब की बिक्री और भंडारण पर पाबंदी
शराब I प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo credits: Pixabay)

भुवनेश्वर, 8 फरवरी : ओडिशा सरकार ने सोमवार को सभी जिला अधिकारियों को चुनाव के दिन शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया. आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के मद्देनजर मतदान के दिन को ‘सूखा दिवस’घोषित किया गया है. राज्य के आबकारी आयुक्त आशीष सिंह ने सभी जिला अधिकारियों को लिखे पत्र में कहा कि यह आदेश शराब के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने पर रोक लगाने के लिए है.

सिंह ने कहा कि यह आदेश पुनर्मतदान के दिन भी लागू होगा, यदि कोई हो तो. राज्य में 16, 18, 20, 22 और 24 फरवरी को मतदान होंगें. इस दिन शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और अन्य प्रतिष्ठानों पर शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी. यह भी पढ़ें : रामभक्तों को जेल भेज ममता उन्हें मरवाने वालों के समर्थन में आई हैं- केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी

यह प्रतिबंध सभी प्रकार की शराब जैसे विदेशी शराब, भारत निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) और देशी शराब पर लागू होगा. इस बीच, आबकारी विभाग ने कहा कि पिछले सप्ताह 832 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से तीन करोड़ रुपये मूल्य की शराब और गांजा बरामद किया गया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 08, 2022 09:29 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).