जरुरी जानकारी | साइबर सुरक्षा को लेकर भुगतान व्यवस्था परिचालकों के लिए नियमों का प्रस्ताव

मुंबई, दो जून भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने साइबर सुरक्षा के उभरते खतरों से निपटने के लिए शुक्रवार को अधिकृत गैर बैंकिंग भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) के लिए मजबूत संचालन व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव किया।

इस लक्ष्य को पाने के लिए आरबीआई ने ‘भुगतान प्रणाली संचालकों के लिए साइबर मजबूती और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण’ पर मसौदा निर्देश जारी किया है।

मसौदा निर्देश में सूचना सुरक्षा जोखिमों सहित साइबर सुरक्षा जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और प्रबंधन के लिए संचालन व्यवस्था को शामिल किया गया है। ये निर्देश सुरक्षित डिजिटल भुगतान लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत सुरक्षा उपायों का भी निर्धारण करते हैं।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि कार्ड भुगतान, प्रीपेड भुगतान उत्पाद (पीपीआई) और मोबाइल बैंकिंग से संबंधित सुरक्षा और जोखिम कम करने के लिए मौजूदा निर्देश प्रभावी रहेंगे।

आरबीआई ने संबंधित पक्षों से इस पर 30 जून तक प्रतिक्रिया मांगा है।

मसौदे में कहा गया, “गैर बैंकिंग भुगतान प्रणाली चलाने वाली इकाई का निदेशक मंडल साइबर जोखिम सहित सूचना सुरक्षा जोखिमों और उससे निपटने के लिए मजबूत व्यवस्था पर पर्याप्त निगरानी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा।”

मसौदा के अनुसार, इसके अलावा पीएसओ को साइबर खतरों और हमलों को पहचानने, उनसे निपटने, उनका जवाब देने और उनसे बचने के लिए एक स्वीकृत साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) विकसित करनी होगी।

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