जरुरी जानकारी | सरकार ने ‘फ्रोजन’ बत्तख मांस आयात की अनुमति प्राप्त करने के लिए बनाए नियम

नयी दिल्ली, 14 फरवरी सरकार ने देश में ‘प्रीमियम फ्रोजन’ बत्तख (डक) मांस के आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के नोटिस के अनुसार, आयातक निदेशालय से इस संबंध में मंजूरी प्राप्त कर सकते हैं।

इसमें कहा गया, ऐसे आयातकों को हलफनामा देना होगा कि आयातित उत्पाद तीन-सितारा और उससे अधिक रेटिंग वाले होटलों के लिए है, जैसा कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। वे संभावित पात्र प्रतिष्ठान भी उपलब्ध कराएंगे।

गौरतलब है कि मंत्रालय ने तीन-सितारा और उससे अधिक रेटिंग वाले होटलों को इस मांस के सीधे आयात के लिए बिना किसी मंजूरी के अनुमति दी है।

नियमों के अनुसार, वितरक/एग्रीगेटर/आपूर्तिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले आयातक को तीन-सितारा और उससे अधिक रेटिंग वाले होटलों को की गई सभी आपूर्तियों का रिकॉर्ड रखना होगा।

नोटिस में कहा गया, ‘‘ बाद में आयात प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए ऐसे आयातक को पिछले प्राधिकरणों के विरुद्ध माल एवं सेवा कर (जीएसटी) ‘बिल’ की प्रतियों के साथ तीन-सितारा और उससे अधिक रेटिंग के होटलों को की गई आपूर्ति का साक्ष्य प्रदान करना होगा।’’

डीजीएफटी ने कहा, इन मानदंडों का पालन न करने पर लागू कानूनों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

भारत मुख्य रूप से मलेशिया और थाईलैंड से इस मांस का आयात करता है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में अप्रैल-नवंबर के दौरान यह तीन लाख अमेरिकी डॉलर था, जबकि 2023-24 में यह 49 लाख डॉलर रहा था।

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