देश की खबरें | वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को अमान्य करार देने संबंधी याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब तलब

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नयी दिल्ली, 13 जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने अन्ना वाईएसआर कांग्रेस की उस याचिका पर सोमवार को चुनाव आयोग और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से जवाब मांगा जिसमें पार्टी द्वारा “वाईएसआर” शब्द इस्तेमाल करने को लेकर उसकी मान्यता समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने अन्ना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की याचिका पर अपना पक्ष रखने के लिए चुनाव आयोग और वाईएसआर कांग्रेस को तीन सितंबर तक का समय दिया है।

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अदालत ने यह भी कहा कि मामले में कोई तत्कालिकता नहीं है क्योंकि आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी 2011 में चुनाव आयोग में पंजीकृत हुयी और अन्ना वाईएसआर ने उच्च न्यायालय का रुख अब किया है।

इसने यह भी कहा कि इसी मुद्दे पर चुनाव आयोग के समक्ष अन्ना वाईएसआर का प्रतिवेदन 30 जून को दिया गया और वह विचार के लिए आयोग के समक्ष लंबित है।

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अन्ना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने अपनी याचिका में आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा अपने लेटरहेड में वाईएसआर के इस्तेमाल पर विरोध जताया है।

अन्ना वाईएसआर ने तर्क दिया कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी नीत पार्टी युवाजन श्रमिका रिथू कांग्रेस पार्टी के नाम पर पंजीकृत है और आरोप लगाया कि वह अवैध तरीके से अपने लेटरहेड में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी शब्द का इस्तेमाल कर रही है।

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