आरबीआई ने मडगाम अर्बन कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया
रिजर्व बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक के आंकड़े के अनुसार लगभग 99 प्रतिशत जमाकर्ताओं की जमा राशि बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से प्राप्त हो जाएगी. जमाकर्ता पांच लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशि का जमा बीमा दावा हासिल करने का हकदार होगा.
मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बृहस्पतिवार को गोवा (Goa) स्थित मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Madgam Urban Cooperative Bank Ltd) का लाइसेंस रद्द कर दिया. इसका कारण बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है. RBI के मास्टरकार्ड प्रतिबंध से क्रेडिट कार्ड जारी करने की दर प्रभावित होगी: आरबीएल बैंक
रिजर्व बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक के आंकड़े के अनुसार लगभग 99 प्रतिशत जमाकर्ताओं की जमा राशि बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से प्राप्त हो जाएगी. जमाकर्ता पांच लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशि का जमा बीमा दावा हासिल करने का हकदार होगा.
रिजर्व बैंक ने कहा कि गोवा के ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कोओपरेटिव सोसोइटीज से भी बैंक को बंद करने और उसके लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है.
केंद्रीय बैंक ने कहा कि मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है. साथ ही वह बैंक नियमन कानून, 1949 के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रही है.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 29, 2021 08:47 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

