प्रयागराज, 31 अगस्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक जवाहर यादव की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व भाजपा विधायक उदयभान करवरिया की समय पूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर प्रदेश सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए करवरिया की समय पूर्व रिहाई के लिए राज्य सरकार की सिफारिश स्वीकार करने के बाद 21 जुलाई, 2024 को करवरिया को रिहा करने का आदेश दिया था।
जवाहर यादव की विधवा और समाजवादी पार्टी की विधायक विजमा यादव द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने इस मामले में उदयभान करवरिया को नोटिस जारी किया।
अदालत ने शुक्रवार को दिए अपने आदेश में इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद करने का निर्देश दिया।
उल्लेखनीय है कि उदयभान करवरिया के अच्छे आचरण को देखते हुए प्रदेश की राज्यपाल द्वारा क्षमा प्रदान करने के बाद इस साल 25 जुलाई को करवरिया को नैनी केंद्रीय कारागार से रिहा किया गया।
अधिकारियों ने कहा कि इससे पूर्व, प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट ने जेल में करवरिया के अच्छे आचरण का हवाला देते हुए उनकी रिहाई की सिफारिश की थी।
समाजवादी पार्टी के विधायक जवाहर यादव की अगस्त, 1996 में हत्या के मामले में प्रयागराज के अपर सत्र न्यायाधीश ने उदयभान करवरिया, उनके दो भाइयों और एक अन्य व्यक्ति को चार नवंबर, 2019 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
जवाहर यादव की प्रयागराज के सिविल लाइंस क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस संबंध में करवरिया, उनके भाई कपिलमुनि करवरिया और सूरजभान करवरिया और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
उदयभान प्रयागराज की बारा विधानसभा सीट से दो बार विधायक रह चुके हैं। पहली बार वह वर्ष 2002 में और दूसरी बार 2007 में विधायक चुने गए थे। इसके बाद, भाजपा द्वारा उन्हें प्रयागराज के शहर उत्तरी सीट से टिकट दिया गया जहां वह चुनाव हार गए।
उनकी पत्नी नीलम करवरिया भी प्रयागराज की मेजा सीट से विधायक रह चुकी हैं। याचिकाकर्ता विजमा यादव वर्तमान में प्रयागराज जिले की प्रतापपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं।
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