देश की खबरें | हरियाणा को थर्मल पावर पुन: आवंटित करने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर केंद्र से जवाब तलब

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने दादरी थर्मल स्टेशन से उत्पन्न बिजली हरियाणा को हस्तांतरित करने संबंधी ऊर्जा मंत्रालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड की याचिका पर शुक्रवार को केंद्र से जवाब मांगा।

नयी दिल्ली, एक अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने दादरी थर्मल स्टेशन से उत्पन्न बिजली हरियाणा को हस्तांतरित करने संबंधी ऊर्जा मंत्रालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड की याचिका पर शुक्रवार को केंद्र से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने दादरी-द्वितीय संयंत्र से हरियाणा को बिजली आपूर्ति करने के केंद्र के 29 मार्च के आदेश पर भी रोक लगा दी।

केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने याचिका पर जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने मामले को 29 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

एएसजी ने कहा कि पहली बार इस तरह पुन: आवंटन नहीं किया गया है। इससे पहले भी ऐसा हुआ है।

याचिकाकर्ता बिजली कंपनी ने दावा किया है कि आदेश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर है और अगर इसे लागू किया जाता है, तो राष्ट्रीय राजधानी की 23 फीसदी आबादी को अगले 24 घंटे बिजली नहीं मिलेगी।

उच्च न्यायालय ने 30 मार्च को, दूसरे राज्य को बिजली देने के केंद्र के आदेश पर रोक लगा दी थी।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\