देश की खबरें | आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को राहत; सजा स्थगित
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. जिले की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को 2001 में बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन के मामले में मंगलवार को राहत देते हुए उनकी सजा स्थगित कर दी।
सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश), 24 जनवरी जिले की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को 2001 में बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन के मामले में मंगलवार को राहत देते हुए उनकी सजा स्थगित कर दी।
सिंह के वकील रुद्रप्रताप सिंह मदान ने बताया कि विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने 11 जनवरी को संजय सिंह तथा पांच अन्य को सुल्तानपुर में 2001 में बिजली कटौती के विरोध में गलत तरीके से धरना प्रदर्शन करने का दोषी मानते हुए तीन महीने के कारावास और डेढ़ हजार जुर्माने की सजा सुनाई थी।
उन्होंने बताया कि दोषसिद्धि के खिलाफ सिंह ने अदालत में अपील की थी जिसने उनकी सजा को स्थगित कर दिया लेकिन उन्हें जुर्माना की राशि जमा करनी होगी।
मदान ने बताया कि 18 जून, 2001 को सिंह के अलावा समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप संडा, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव और तीन अन्य लोगों ने बिजली कटौती के खिलाफ धरने में भाग लिया था और यातायात जाम किया था। उनके खिलाफ तत्कालीन उप निरीक्षक एसपी सिंह द्वारा भारतीय दंड विधान की धारा 143 (गैरकानूनी सभा) और 341 (गलत तरीके से रोकने) के तहत शहर थाने में मामला दर्ज किया गया था।
अदालत ने 11 जनवरी को इस मामले में फैसला सुनाने के बाद इन सभी को जमानत दे दी थी।
न्यायाधीश जयप्रकाश पांडे ने सुनवाई की अगली तारीख 15 फरवरी तय की है और मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है।
अन्य आरोपी अनूप संडा व एक अन्य की अर्जी पर अदालत बुधवार को सुनवाई करेगी।
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