जरुरी जानकारी | आंध्र प्रदेश में पंजीकृत उत्पादकों को अतिरिक्त तंबाकू उत्पादन बेचने की अनुमति

नयी दिल्ली, 24 जुलाई सरकार ने बुधवार को कहा कि उसने फसल सत्र 2023-24 के लिए आंध्र प्रदेश में नीलामी मंचों पर पंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त एफसीवी तंबाकू की बिक्री की अनुमति दी है।

वाणिज्य मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के सभी मिट्टी क्षेत्रों में 15,028.09 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल के नुकसान को देखते हुए अतिरिक्त सेवा शुल्क भी माफ कर दिया है।

इसने कहा कि इस फैसले से राज्य के किसानों को चक्रवाती बारिश के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलेगी क्योंकि 2023-24 के फसल सत्र के लिए आंध्र प्रदेश में नीलामी मंचों पर पंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया (एफसीवी) तंबाकू की बिक्री पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।

इस विचार से किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण हुई वित्तीय दुर्दशा से उबरने में मदद मिलेगी और उत्पादकों को अपनी आजीविका जारी रखने में काफी मदद मिलेगी।

मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फसल सत्र 2023-24 के लिए आंध्र प्रदेश में नीलामी मंचों पर पंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया (एफसीवी) तंबाकू की बिक्री को तंबाकू बोर्ड के नीलामी मंचों पर सामान्य लागू सेवा शुल्क के साथ मंजूरी दे दी है।’’

यह निर्णय 3-5 दिसंबर, 2023 के दौरान ‘माइकौंग’ चक्रवाती बारिश के कारण लिया गया है, जिसके चलते किसानों को मुख्य क्षेत्र में पुनःरोपण/अंतर भरने के लिए अतिरिक्त खर्च करना पड़ा।

आंध्र प्रदेश में, इस फसल मौसम के दौरान, 43,125 किसानों ने 97,127.07 हेक्टेयर क्षेत्र में एफसीवी तंबाकू की खेती की और 20.55 करोड़ किलोग्राम का उत्पादन किया।

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