जरुरी जानकारी | पश्चिम बंगाल में रीयल एस्टेट कंपनियों को आवास परियोजनाएं पूरी करने को मिला नौ महीने का अतिरिक्त समय
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कोलकाता, 14 जून पश्चिम बंगाल आवास उद्योग नियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूबीएचआईआरए) ने कोविड-19 संकट और उसके प्रभाव को देखते हुए राज्य में आवासीय परियोजनाओं के विकास से जुड़ी कंपनियों को राहत दी है। प्राधिकरण ने उन्हें परियोजनाएं पूरी करने के लिये नौ महीने का अतिरिक्त समय दिया है।
इस निर्णय के बाद कंपनियों को परियोजना पूरी होने में देरी को लेकर कोई जुर्माना या कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्हें इसे पूरा करने के लिये नौ महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है जिसमें उन्हें परियोजनाएं पूरी करनी होंगी।
अधिकारियों ने कहा कि इससे कोविड-19 संकट और ‘लॉकडाउन’ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र को राहत मिलेगी। इस संकट के कारण निर्माण गतिविधियां दो महीने से अधिक समय तक बंद रही।
उद्योग ने आश्वस्त किया है कि जल्दी ही निर्माण गतिविधियां शुरू होंगी और सरकार के समर्थन से क्षेत्र में 5 लाख से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने की क्षमता है। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के राज्य में लौटने के बीच उद्योग ने यह बात कही है।
अधिकारियों के अनुसार प्राधिकरण ने महामारी को एक आपात स्थिति माना और पश्चिम बंगाल आवास उद्योग नियामक कानून, 2017 की धारा 6 के तहत रीयल्टी क्षेत्र की कंपनियों को परियोजनाएं पूरी करने के लिये नौ महीने का अतिरिक्त समय दिया। कानून वैसी स्थिति में एक साल तक का समय दिये जाने की अनुमति देता है, जो नियंत्रण से बाहर हो।
रीयल एस्टेट कंपनियों के शीर्श निकाय क्रेडाई पश्चिम बंगाल ने कहा कि उसने परियोजनाओं को पूरा करने के लिये एक साल का अतिरिक्त समय दिये जाने का आग्रह किया था क्योंकि ‘लॉकडाउन’ के कारण सभी निर्माण कार्य ठप हो गये थे।
राज्य के आवास मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पीटीआई- से कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार प्रभावित उद्योग को हर संभव सहायता देने का प्रयास कर रही है और परियोजनाओं को पूरा करने के लिये दिया गया अतिरिक्त समय उसी का हिस्सा है।
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