जरुरी जानकारी | आरबीआई ने राज्यों की मदद के लिये अर्थोपाय अग्रिम, ओवरड्राफ्ट राहत सुविधा अवधि छह महीने बढ़ायी

मुबई, 29 सितंबर भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को राज्य सरकारों को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट से पार पाने में मदद के इरादे से अर्थोपाय अग्रिम (वेज एंड मीन्स एडवांस) और ओवरड्राफ्ट के जरिये कोष प्राप्त करने के मामले में दी गई राहत की समयसीमा को छह महीने बढ़ा दिया है। अब ये राहत 31 मार्च 2021 तक जारी रहेंगी।

आरबीआई अर्थोपाय अग्रिम के तौर पर अस्थायी तौर पर सरकार को कर्ज की सुविधा देता है ताकि वह कुछ समय के लिये प्राप्ति और भुगतान के बीच अंतर को पूरा कर सके।

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रिजर्व बैंक ने अप्रैल में कोविड-19 संकट से निपटने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोष जुटाने को लेकर अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करायी थी। यह सुविधा 30 सितंबर, 2020 तक उपलब्ध थी।

केंद्रीय बैंक ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ‘‘राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों की अर्थोपाय अग्रिम (वेज एंड मींस एडवांस) सीमा बढ़ाने की घोषणा 17 अप्रैल 2020 को की थी जबकि ओवरड्राफ्ट (ओडी) नियमन में भी 7 अप्रैल 2020 से राहत दी गई थी। समीक्षा के बाद इन दोनों अतिरिक्त राहतों की सुविधा को छह महीने के लिये बढ़ाकर 31 मार्च 2021 करने का निर्णय किया गया है।’’

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राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 महामारी और उससे निपटने के उपायों के मामले में सहायता उपलब्ध कराने के लिये आरबीआई ने अप्रैल में अर्थोपाय अग्रिम सीमा 31 मार्च, 2020 के स्तर से 60 प्रतिशत बढ़ा दी थी।

इसी प्रकार, राज्य सरकारों को नकदी उपलब्ध कराने के लिये आरबीआई ने ओडी नियमन में भी सात अप्रैल, 2020 से ढील दी थी।

इसके तहत केंद्रीय बैंक ने निरंतर रूप से ओवरड्राफ्ट लेने की अवधि 14 दिन से बढ़ाकर 21 दिन कर दी। साथ ही एक तिमाही में ओवरड्राफ्ट की सुविधा 36 दिन से बढ़ाकर 50 दिन कर दी थी।

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