देश की खबरें | पंजाब में गोहत्या रोधी कानून के तहत आरोपी लोगों के परिसरों पर छापेमारी

चंडीगढ़, 18 जून पंजाब पुलिस ने रविवार को उन लोगों के परिसरों में छापेमारी की जिनके खिलाफ पिछले कुछ वर्षों में राज्य के गोहत्या निषेध अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए थे।

पुलिस ने बताया कि 900 कर्मियों वाले पुलिस के 132 दलों ने 185 परिसरों में छापेमारी की।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव के निर्देश पर छापेमारी की गई।

विशेष डीजीपी (कानून व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने बताया कि अभियान राज्यभर में सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक चलाया गया। उन्होंने बताया कि इस तरह की छापेमारी जारी रहेगी।

उन्होंने बताया कि जिला पुलिस प्रमुखों को परिसरों पर छापा मारने और गोहत्या के मामलों में शामिल व्यक्तियों की वर्तमान स्थिति की पुष्टि करने के वास्ते दलों को तैनात करने के लिए कहा गया था।

बयान में कहा गया है, “पंजाब पुलिस ने 2016 से राज्य में अधिनियम के तहत 319 प्राथमिकी दर्ज की हैं।”

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