देश की खबरें | हिंदू धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने वाली सामग्री प्रकाशित करने से सोशल मीडिया को रोका जाए:पीआईएल

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मद्रास उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर सोशल मीडिया मंचों को हिंदू धार्मिक मान्यताओं को अपमानित करने वाली सामग्री प्रकाशित और प्रसारित करने से रोकने का निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

चेन्नई,21 जुलाई मद्रास उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर सोशल मीडिया मंचों को हिंदू धार्मिक मान्यताओं को अपमानित करने वाली सामग्री प्रकाशित और प्रसारित करने से रोकने का निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

याचिका एक वीडियो के सिलिसले में दायर की गई है, जिसमें भगवान मुरुगन की एक स्तुति की कथित तौर पर हंसी उड़ाई गई है।

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हाल ही मे ‘करूप्पर कूटम’ यू-ट्यूब चैनल द्वारा निर्मित एक वीडियो में ‘स्कंद षष्ठी कवचम’ की कथित तौर पर हंसी उड़ाई गई, जिसके बाद भाजपा और विभिन्न हिंदू संगठनों ने रोष प्रकट किया।

याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया है कि वीडयो प्रसारित करने के लिये इस तरह के सोशल मीडिया मंचों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।

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याचिकाकर्ता ने कहा, ‘‘वीडियो हिंदू धार्मिक भावनाओं का स्पष्ट रूप से अपमान है। ’’

पेशे से अधिवक्ता याचिकाकर्ता के मुताबिक लोगों के बीच, खासतौर पर हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ अपमानजनक एवं घृणा संदेश फैलाने के लिये सोशल मीडिया मंचों का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है।

उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को एक विस्तृत ज्ञापन देने का जिक्र करते हुए दलील दी कि सरकार सोशल मीडिया मंचों के खिलाफ फौरन कार्रवाई करने के लिये कर्तव्यबद्ध है।

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