मुंबई, 19 जुलाई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक सुबोध जायसवाल ने इस जांच एजेंसी के प्रमुख के तौर पर अपनी नियुक्ति के खिलाफ एक पूर्व पुलिस अधिकारी की याचिका खारिज करने का बम्बई उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हुए कहा है कि यह याचिका ‘निजी दुश्मनी’ के कारण दायर की गयी है।
जायसवाल ने इस माह के प्रारम्भ में उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल हलफनामे में दावा किया है कि महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व सहायक आयुक्त (एसीपी) राजेन्द्र त्रिवेदी की ओर से दायर याचिका दुर्भावनापूर्ण है और इसे ‘निजी दुश्मनी’ के कारण दायर किया गया है।
जायसवाल ने अपने हलफनामे में कहा है, ‘‘उच्च न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र के इस्तेमाल करने के लिए याचिकाकर्ता ने कोई आधार पेश नहीं किया है।’’
इसमें कहा गया है, ‘‘याचिकाकर्ता ने मेरे खिलाफ मौजूदा याचिका निजी दुश्मनी और प्रतिशोध के कारण दायर की है।’’
सीबीआई निदेशक ने यह हलफनामा त्रिवेदी की याचिका पर अदालत के निर्देश के मद्देनजर दिया है।
वकील एस. बी. तालेकर के माध्यम से दायर याचिका में त्रिवेदी ने सीबीआई निदेशक के पद पर जायसवाल की नियुक्ति को निरस्त करने की मांग की है।
जायसवाल ने हालांकि अपने हलफनामे में कहा है कि सीबीआई निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति ‘योग्यता’ के आधार पर की गयी है।
जायसवाल के हलफनामे पर अपने जवाब में त्रिवेदी ने ‘निजी दुश्मनी’ के सीबीआई निदेशक के आरोपों को खारिज कर दिया है।
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