एजेंसी न्यूज

देश की खबरें | ‘ऑल्ट न्यूज’ के सह-संस्थापक के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई ना करे पुलिस : अदालत

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्विटर पर नाबालिग लड़की को कथित तौर पर धमकाने और प्रताड़ित करने के मामले में ‘ऑल्ट न्यूज’ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का पुलिस को बुधवार को निर्देश दिया।

देश की खबरें | ‘ऑल्ट न्यूज’ के सह-संस्थापक के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई ना करे पुलिस : अदालत
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, नौ सितम्बर दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्विटर पर नाबालिग लड़की को कथित तौर पर धमकाने और प्रताड़ित करने के मामले में ‘ऑल्ट न्यूज’ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का पुलिस को बुधवार को निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने पत्रकार जुबैरी की, अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी खारिज करने के अनुरोध वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से जवाब भी मांगा। दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शिकायत पर ही यह मामला दर्ज किया गया था।

यह भी पढ़े | Bihar Assembly Election 2020: तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के खिलाफ की रात 9 बजे ‘लालटेन’ जलाने की अपील.

मामले की आगे की सुनवाई अब आठ दिसम्बर को होगी।

दिल्ली पुलिस ने ट्विटर पर नाबालिग लड़की को कथित तौर पर धमकाने और प्रताड़ित करने के आरोप में नौ अगस्त को जुबैर के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

यह भी पढ़े | उप्र के कैबिनेट मंत्री मोती सिंह को मिली एनकाउंटर की धमकी.

जुबैर ने प्राथमिकी रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। उन्होंने प्राथमिकी की एक प्रति भी मांगी थी।

अदालत ने पुलिस को उन्हें प्राथमिकी की प्रति देने का निर्देश भी दिया ताकि वह खुद पर लगे आरोपों का जवाब दे पाएं।

जुबैर ने प्राथमिकी में उन पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए इसे एक ‘‘ बिल्कुल तुच्छ शिकायत ’’ करार दिया।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 09, 2020 02:45 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).