देश की खबरें | ‘ऑल्ट न्यूज’ के सह-संस्थापक के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई ना करे पुलिस : अदालत
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, नौ सितम्बर दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्विटर पर नाबालिग लड़की को कथित तौर पर धमकाने और प्रताड़ित करने के मामले में ‘ऑल्ट न्यूज’ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का पुलिस को बुधवार को निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने पत्रकार जुबैरी की, अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी खारिज करने के अनुरोध वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से जवाब भी मांगा। दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शिकायत पर ही यह मामला दर्ज किया गया था।

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मामले की आगे की सुनवाई अब आठ दिसम्बर को होगी।

दिल्ली पुलिस ने ट्विटर पर नाबालिग लड़की को कथित तौर पर धमकाने और प्रताड़ित करने के आरोप में नौ अगस्त को जुबैर के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

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जुबैर ने प्राथमिकी रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। उन्होंने प्राथमिकी की एक प्रति भी मांगी थी।

अदालत ने पुलिस को उन्हें प्राथमिकी की प्रति देने का निर्देश भी दिया ताकि वह खुद पर लगे आरोपों का जवाब दे पाएं।

जुबैर ने प्राथमिकी में उन पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए इसे एक ‘‘ बिल्कुल तुच्छ शिकायत ’’ करार दिया।

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