देश की खबरें | पीएमएलए अदालत ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की याचिका खारिज की

मुंबई, 18 सितंबर मुंबई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने अपने निजी चिकित्सक से नियमित तौर पर स्वास्थ्य जांच कराने और जेल के अंदर घर का बना भोजन मुहैया कराने का अनुरोध किया था।

विशेष न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे ने हालांकि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए जेल के अंदर ‍उचित बिस्तर मुहैया कराने की उनकी याचिका स्वीकार कर ली।

गोयल कैनरा बैंक में 538 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से संबंधित धनशोधन मामले में यहां आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।

उन्होंने व्यक्तिगत विशेषज्ञ डॉक्टर, पारिवारिक चिकित्सक से परामर्श और दैनिक आधार पर चिकित्सा जांच कराने के लिए कई आवेदन दिए थे।

विशेष न्यायाधीश ने उनकी दलीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जेल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) प्रतिदिन आरोपी की गहन जांच करेंगे और यदि कोई असामान्यता या स्वास्थ्य समस्या नजर आएगी तो तत्काल कदम उठाएंगे।

धनशोधन निवारण अधिनियम अदालत भी घर का बना भोजन मुहैया कराने संबंधी उनकी याचिका खारिज कर चुकी है।

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