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देश की खबरें | ठाणे में सहकर्मी की हत्या के लिए प्लम्बर को आजीवन कारावास की सजा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र के ठाणे शहर की एक अदालत ने 27 वर्षीय एक प्लम्बर को लगभग चार वर्ष पहले अपने सहकर्मी की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

देश की खबरें | ठाणे में सहकर्मी की हत्या के लिए प्लम्बर को आजीवन कारावास की सजा

ठाणे, 19 जुलाई महाराष्ट्र के ठाणे शहर की एक अदालत ने 27 वर्षीय एक प्लम्बर को लगभग चार वर्ष पहले अपने सहकर्मी की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

प्रमुख जिला न्यायाधीश एसबी अग्रवाल ने 15 जुलाई के अपने आदेश में सूरज पन्नालाल सरोज पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस आदेश की एक प्रति शुक्रवार को उपलब्ध कराई गई।

मुकदमे के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक एपी लाडवानजारी ने अदालत को बताया कि सूरज ने कुछ समय के लिए विजय रामूजागीर सरोज नामक एक अन्य प्लंबर के साथ काम किया था।

दोनों के बीच 22 अक्टूबर 2020 को उस समय कहासुनी हो गई जब वह ठाणे शहर में एक कार्यस्थल पर विजय के पास काम करने का औजार और कुछ बकाया राशि लेने गया था।

लाडवानजारी ने अदालत को बताया कि दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान सूरज ने विजय के सिर पर औजार से वार कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई।

सरकारी वकील ने कहा कि मुकदमे के दौरान 14 गवाहों ने अदालत में गवाही दी, जिनमें उस समय कार्यस्थल पर मौजूद लोग भी शामिल थे।

अदालत ने पाया कि सूरज के खिलाफ लगे आरोपों को अभियोजन पक्ष ने सही साबित कर दिया है, जिसकी वजह से उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 19, 2024 05:22 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).