ठाणे, 19 जुलाई महाराष्ट्र के ठाणे शहर की एक अदालत ने 27 वर्षीय एक प्लम्बर को लगभग चार वर्ष पहले अपने सहकर्मी की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
प्रमुख जिला न्यायाधीश एसबी अग्रवाल ने 15 जुलाई के अपने आदेश में सूरज पन्नालाल सरोज पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस आदेश की एक प्रति शुक्रवार को उपलब्ध कराई गई।
मुकदमे के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक एपी लाडवानजारी ने अदालत को बताया कि सूरज ने कुछ समय के लिए विजय रामूजागीर सरोज नामक एक अन्य प्लंबर के साथ काम किया था।
दोनों के बीच 22 अक्टूबर 2020 को उस समय कहासुनी हो गई जब वह ठाणे शहर में एक कार्यस्थल पर विजय के पास काम करने का औजार और कुछ बकाया राशि लेने गया था।
लाडवानजारी ने अदालत को बताया कि दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान सूरज ने विजय के सिर पर औजार से वार कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई।
सरकारी वकील ने कहा कि मुकदमे के दौरान 14 गवाहों ने अदालत में गवाही दी, जिनमें उस समय कार्यस्थल पर मौजूद लोग भी शामिल थे।
अदालत ने पाया कि सूरज के खिलाफ लगे आरोपों को अभियोजन पक्ष ने सही साबित कर दिया है, जिसकी वजह से उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी।
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