देश की खबरें | लाइफ मिशन के सीईओ के खिलाफ सीबीआई जांच पर रोक को वापस लेने की याचिका खारिज

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सीबीआई की तरफ से दायर एक याचिका खारिज कर दी जिसमें राज्य की एक आवासीय परियोजना लाइफ मिशन के सीईओ के खिलाफ उसकी जांच पर रोक के अंतरिम आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। त्रिशूर जिले में भवनों के निर्माण के लिए प्राप्त धन के सिलसिले में कथित एफसीआरए उल्लंघन को लेकर यह जांच होनी थी।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

कोच्चि, 20 अक्टूबर केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सीबीआई की तरफ से दायर एक याचिका खारिज कर दी जिसमें राज्य की एक आवासीय परियोजना लाइफ मिशन के सीईओ के खिलाफ उसकी जांच पर रोक के अंतरिम आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। त्रिशूर जिले में भवनों के निर्माण के लिए प्राप्त धन के सिलसिले में कथित एफसीआरए उल्लंघन को लेकर यह जांच होनी थी।

याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि लाइफ मिशन की याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर किए जाने के बाद सीबीआई की याचिका पर विचार किया जा सकता है। लाइफ मिशन ने याचिका दायर कर अपने अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने को चुनौती दी है।

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लाइफ मिशन के वकील ने मामले पर जल्द सुनवाई और इसके निस्तारण की मांग वाली सीबीआई याचिका का विरोध किया और कहा कि जांच एजेंसी ने जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया है।

एजेंसी ने बृहस्पतिवार को दायर याचिका में कहा कि आदेश से मामले की जांच में गंभीर बाधा उत्पन्न हुई है।

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सीबीआई ने कहा कि रोक के आदेश के कारण एजेंसी लाइफ मिशन के फाइल जुटाने में अक्षम है और मामले के सिलसिले में राज्य सरकार से भी दस्तावेज नहीं जुटा पा रही है।

मामला कांग्रेस विधायक अनिल अक्कारा की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। उन्होंने आरोप लगाए कि गरीबों के लिए आवास योजना को क्रियान्वित करने में यूईए की सहायता एजेंसी ने जो धन मुहैया कराया, उसमें विदेशी चंदा (विनियमन) कानून (एफसीआरए) का उल्लंघन किया गया था।

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