देश की खबरें | पश्चिम बंगाल में भाजपा की परिवर्तन यात्रा रैली पर रोक लगाने के संबंध में दाखिल याचिका खारिज

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कोलकाता, 11 फरवरी कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में जारी भाजपा की ‘परिवर्तन यात्रा’ रैलियों पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

अदालत ने इसे जनहित याचिका के तौर पर विचार करने से इंकार किया।

न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय की पीठ ने कहा कि कि जिस वकील द्वारा याचिका दाखिल की गई है, वह सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं।

अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि, ‘‘इसे निजी हित याचिका कहा जा सकता है।’’

याचिका दाखिल करने वाले वकील रामप्रसाद सरकार ने दावा किया था कि परिवर्तन यात्रा रैलियों के कारण कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और कोविड-19 के हालात बिगड़ सकते हैं।

भाजपा ने छह फरवरी से इन रैलियों की शुरुआत की है जोकि एक महीने चलेगी।

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