विदेश की खबरें | सिंगापुर में भारतीय मूल के व्यक्ति को 21 महीने की परिवीक्षा सजा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on world at LatestLY हिन्दी. सिंगापुर में भारतीय मूल के 22 वर्षीय एक व्यक्ति को गलत तरीके से धन प्राप्त करने के मामले में 21 महीने की परिवीक्षा सजा सुनाई गई है और अदालत ने उसका अच्छा आचरण सुनिश्चित करने के लिए उसके माता-पिता से पांच हजार डॉलर का बॉन्ड भरने को कहा है।
सिंगापुर, 27 सितंबर सिंगापुर में भारतीय मूल के 22 वर्षीय एक व्यक्ति को गलत तरीके से धन प्राप्त करने के मामले में 21 महीने की परिवीक्षा सजा सुनाई गई है और अदालत ने उसका अच्छा आचरण सुनिश्चित करने के लिए उसके माता-पिता से पांच हजार डॉलर का बॉन्ड भरने को कहा है।
‘स्ट्रेट टाइम्स’ अखबार की खबर के अनुसार के. पिल्लै गणेशन को गलत तरीके से धन प्राप्त करने का दोषी ठहराया गया है। उसने इस काम में मदद करने के लिए अपने 19 वर्षीय मित्र रुफुस राकेश कुमार कलैसलेवन को भी शामिल किया था।
अदालत द्वारा सुनाई गई परिवीक्षा सजा के अनुसार पिल्लै को हर रोज रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक घर के अंदर रहना होगा तथा 60 घंटे की सामुदायिक सेवा करनी होगी।
पिछले महीने पिल्लै ने आपराधिक कदाचार से अर्जित धन के संबंध में तथा एमैनुएल रेमंड नाम के व्यक्ति को लोकसेवक को झूठी सूचना देने से संबंधित आरोप में अपना गुनाह स्वीकार कर लिया था।
मामले में रुफुस ने 17 सितंबर को आपराधिक विश्वासघात के एक आरोप में अपना अपराध स्वीकार कर लिया था जिसे 25 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी।
वहीं, एमैनुएल ने अप्रैल में लोकसेवक को झूठी सूचना देने का अपराध स्वीकार किया था। उसे नौ महीने की परिवीक्षा सजा सुनाई गई थी।
प्रकरण में शामिल दो अन्य लोगों-रविवर्तन और एम. एस. सामराज अशोकन से संबंधित मामले अभी लंबित हैं।
मामला 77 वर्षीय एक बुजुर्ग के खाते से 35,350 डॉलर उड़ाने से जुड़ा है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 27, 2021 04:11 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

