कोहिमा, 14 नवंबर नगालैंड सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने वालों पर सौ रुपये और हाथ धोने की सुविधा नहीं रखने वाले संस्थानों पर पांच सौ रुपये जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है।
एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
यह भी पढ़े | Gujarat: वलसाड स्थित प्लास्टिक कंपनी में लगी भीषण आग, अग्निशमन अभियान चालू, देखें वीडियो.
मुख्य सचिव जे आलम की ओर से शुक्रवार को एक आदेश जारी किया गया।
आदेश में कहा गया कि नगालैंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसका संज्ञान लिया है कि सार्वजनिक स्थलों पर लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, कई प्रतिष्ठान हाथ धोने की सुविधा नहीं दे रहे हैं और सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ रहा है।
यह भी पढ़े | उत्तर प्रदेश: उपचुनाव में मिली सफलता के बाद योगी मंत्रिमंडल का जल्द हो सकता है विस्तार!.
इसलिए महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने सबके लिए मास्क लगाना और प्रतिष्ठानों में हाथ धोने की सुविधा रखना अनिवार्य कर दिया है।
आदेश के अनुसार कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों और दुकानों में तत्काल प्रभाव से सैनिटाइजर और हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध करानी होगी।
आलम ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)













QuickLY