जरुरी जानकारी | सीपीएसई के कार्यकारियों, असंगठित निरीक्षकों के डीए की अतिरिक्त किस्त का भुगतान रोका गया

नयी दिल्ली, 19 नवंबर लोक उपक्रम विभाग (डीप़ीई) ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) के कुछ वेतनमानों के तहत वेतन उठा रहे कार्यकारियों तथा असंगठित निरीक्षकों के अतिरिक्त महंगाई भत्ते (डीए) को 30 जून, 2021 तक रोक दिया है।

डीपीई ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा, ‘‘कोविड-19 महामारी की वजह से पैदा हुए संकट के मद्देनजर सीपीएसई के 2017, 2007, 1997, 1992 और 1987 आईडीए वेतन संशोधन दिशानिर्देशों के तहत वेतन उठा रहे कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसका भुगतान एक अक्टूबर, 2020 से बकाया है।’’

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विभाग ने कहा कि इसके साथ ही एक जनवरी, 2021 तथा एक अप्रैल, 2021 से बकाया डीए की अतिरिक्त किस्त का भी भुगतान नहीं किया जाएगा।

डीपीई के सर्कुलर में कहा गया है कि मौजूदा दर पर (एक जुलाई, 2020 से प्रभावी) डीए का भुगतान जारी रहेगा।

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डीपीई ने कहा, ‘‘एक जुलाई से डीए की भविष्य की किस्त का भुगतान कब किया जाएगा, इसका फैसला सरकार करेगी। एक अक्टूबर, 2020, एक जनवरी, 2021 तथा एक अप्रैल, 2021 से प्रभावी डीए की दर को बाद में बहाल किया जाएगा।’’

डीपीई ने स्पष्ट किया है कि एक अक्टूबर, 2020 से 30 जून, 2021 की अवधि के लिए किसी ‘बकाये’ का भुगतान नहीं किया जाएगा।

केंद्रीय महंगाई भत्ता (सीडीए) वेतनमान वाले सीपीएसई कर्मचरियों की डीए दर को पहले ही रोक दिया गया है।

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