ताजा खबरें | संसदीय समिति ने की बीमा लोकपाल नियम 2017 की समीक्षा, संशोधन प्रक्रिया पूरी करने की सिफारिश

Get latest articles and stories on Latest News at LatestLY. संसद की एक समिति ने बीमा लोकपाल को भेजी गई शिकायतों में से 74 प्रतिशत शिकायतों को अस्वीकार्य किये जाने को रेखांकित करते हुए कहा कि वह इस रिपोर्ट को लोकसभा में प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन महीने के भीतर बीमा लोकपाल नियम 2017 की समीक्षा और संशोधन की प्रक्रिया पूरी करने की सिफारिश करती है।

नयी दिल्ली, 22 सितंबर संसद की एक समिति ने बीमा लोकपाल को भेजी गई शिकायतों में से 74 प्रतिशत शिकायतों को अस्वीकार्य किये जाने को रेखांकित करते हुए कहा कि वह इस रिपोर्ट को लोकसभा में प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन महीने के भीतर बीमा लोकपाल नियम 2017 की समीक्षा और संशोधन की प्रक्रिया पूरी करने की सिफारिश करती है।

लोकसभा में पेश बीमा लोकपाल नियम 2017 पर अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘ समिति नोट करती है कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट (2017-18) के अनुसार बीमा लोकपाल को की गई शिकायतों में से 74 प्रतिशत शिकायतों को अस्वीकार्य और विचार नहीं किये जाने योग्य घोषित किया गया ।’’

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इसमें कहा गया है कि समिति यह महसूस करती है कि बीमा लोकपाल नियम 2017 अपने वर्तमान स्वरूप में बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करने के अपने मूल अधिनियम के उद्देश्यों को पूर्ण करने में पर्याप्त नहीं है जैसा कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के पूरे नाम में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।

समिति यह भी पाती है कि वित्त मंत्रालय, वित्त सेवा विभाग के प्रतिनिधियों ने बीमा लोकपाल नियम 2017 में समिति द्वारा इंगित की गई कमियों को स्वीकर कर लिया है तथा नियमों की समीक्षा करके और इनमें उपयुक्त संशोधन करके इन्हें दूर करने पर सहमति व्यक्त की है।

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रिपोर्ट में कहा गया है कि, ‘‘ समिति यह नोट करती है कि सेवा विभाग द्वारा समग्र रूप से बीमा लोकपाल नियम 2017 की समीक्षा करने के लिये एक समिति का गठन करने का प्रस्ताव है ताकि बीमा लोकपाल प्रणाली को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी तथा कुशल बनाया जा सके। उक्त समिति इन नियमों पर स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनायेगी तथा अपने गठन के 3 से 4 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।’’

इसमें कहा गया है कि समिति मंत्रालय से यह सिफारिश करती है कि वह इस रिपोर्ट को लोकसभा में प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन महीने के भीतर बीमा लोकपाल नियम 2017 की समीक्षा और संशोधन की प्रक्रिया पूरी करे।

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