विदेश की खबरें | पकिस्तानी अदालत ने धन शोधन मामले में शहबाज, उनके बेटे पर अभियोग 27 अप्रैल तक टाला

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लाहौर, 11 अप्रैल पाकिस्तान की एक अदालत ने सोमवार को धन शोधन के एक मामले में संयुक्त विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज पर अभियोग को 27 अप्रैल तक के लिए टाल दिया और उनकी अग्रिम जमानत भी उसी दिन तक बढ़ा दी।

अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) की विशेष अदालत ने सोमवार को धन शोधन की कार्यवाही में एक दिन के लिए अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की शहबाज की अर्जी को स्वीकार कर लिया और उनके अनुरोध पर पिता और पुत्र की अग्रिम जमानत 27 अप्रैल के लिए बढ़ा दी।

रविवार को नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव हारने के कारण इमरान खान के सत्ता से जाने के बाद शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ने के लिए इस्लामाबाद में हैं। शरीफ (70) का पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना तय है क्योंकि संयुक्त विपक्ष के पास संसद में जरूरी संख्याबल है।

हालांकि, पंजाब प्रांत के लिए संयुक्त विपक्ष के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हमजा शहबाज विशेष अदालत के समक्ष पेश हुए। अधिकारी ने कहा, ‘‘चूंकि एफआईए अभियोजन दल अदालत के समक्ष पेश नहीं हुआ, इसलिए उसने अभियोग को 27 अप्रैल तक के लिए टाल दिया और शहबाज और हमजा की अग्रिम जमानत उसी दिन तक के लिए बढ़ा दी।’’

एफआईए टीम की अनुपस्थिति के लिए अदालत को कोई कारण नहीं बताया गया। पीटीआई नेता और पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने रविवार को एक ट्वीट में कहा था कि एफआईए अभियोजन प्रमुख, लाहौर को शहबाज के मामले में अदालत के सामने पेश नहीं होने का निर्देश दिया गया था ताकि अभियोग में देरी हो।

शहबाज और उनके बेटों-हमजा और सुलेमान पर एफआईए ने नवंबर 2020 में भ्रष्टाचार निवारण कानून और धन शोधन रोकथाम कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। सुलेमान फरार हैं और ब्रिटेन में रह रहे हैं।

एफआईए की जांच में शहबाज परिवार से संबंधित कथित तौर पर 28 बेनामी खातों का पता चला, जिसके माध्यम से 2008 से 2018 तक 14 अरब पाकिस्तानी रुपये का धनशोधन किया गया।

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