लाहौर, 10 जुलाई पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) द्वारा दायर 16 अरब रुपये के धन शोधन मामले में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज और अन्य सभी आरोपियों को सोमवार को बरी कर दिया।
‘जियो न्यूज’ की खबर के अनुसार, यहां की विशेष अदालत ने सुलेमान और अन्य आरोपियों की बरी करने की याचिकाओं पर अपना आदेश सुनाया। फैसले के समय प्रधानमंत्री के बेटे अपने वकील के साथ अदालत में उपस्थित थे।
लंदन में चार साल के स्व-निर्वासन के बाद पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तान लौटे सुलेमान केवल इस मामले में आरोपी नहीं हैं, बल्कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी उनका नाम है। उन्हें दोनों मामलों में भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया था।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने उनके आने से पहले एफआईए और एनएबी दोनों के उन्हें गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी थी।
एफआईए ने इस साल जनवरी में सबूतों की कमी का हवाला दिया और चीनी मिल मामले में उन्हें बरी कर दिया था।
आज अभियोजकों ने कहा कि कोई सीधा सबूत नहीं है और सुलेमान को खाता खोलने वाले फॉर्म के आधार पर आरोपी घोषित कर दिया गया था।
अदालत ने सुनवाई के बाद धनशोधन मामले में सुलेमान समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
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