Oxygen Shortage in Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- ऑक्सीजन की सप्लाई रोकने वाले को 'हम लटका देंगे'
सांकेतिक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने शनिवार को कहा कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकारी ऑक्सीजन की आपूर्ति (Supply of Oxygen) में अड़चन पैदा कर रहा है तो ‘हम उस व्यक्ति को लटका देंगे." न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली (Justices Vipin Sanghi and Rekha Palli) की पीठ की ओर से उक्त टिप्पणी महाराजा अग्रसेन अस्पताल (Maharaja Agrasen Hospital) की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई है.अस्पताल ने गंभीर रूप से बीमार कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को लेकर उच्च न्यायालय का रुख किया है. अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह बताए कि कौन ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित कर रहा है. पीठ ने कहा, “ हम उस व्यक्ति को लटका देंगे. हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे.” यह भी पढ़ें- कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी की बैठक में बड़ा फैसला, वैक्सीन और ऑक्सीजन उपकरणों पर अगले 3 महीनों के लिए माफ हुई कस्टम ड्यूटी.

अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह स्थानीय प्रशासन के ऐसे अधिकारियों के बारे में केंद्र को भी बताए ताकि वह उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके. उच्च न्यायालय ने केंद्र से भी सवाल किया कि दिल्ली के लिए आवंटित प्रतिदिन 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उसे कब मिलेगी? अदालत ने कहा, “ आपने (केंद्र ने) हमें (21 अप्रैल को) आश्वस्त किया था कि दिल्ली में प्रतिदिन 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचेगी। हमें बताएं कि यह कब आएगी?”

दिल्ली सरकार ने अदालत को सूचित किया कि उसे पिछले कुछ दिनों से रोजाना सिर्फ 380 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिल रही है और शुक्रवार को उसे करीब 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली थी. इसके बाद अदालत ने केंद्र से सवाल किया.