पीएसीएल के आठ लाख से अधिक निवेशकों को उनका धन वापस मिला
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नयी दिल्ली, 15 अप्रैल जनता से अवैध तरीके से धन जुटाने वाली कंपनी पीएसीएल लिमिटेड के आठ लाख से अधिक निवेशकों को अब तक 205 करोड़ रुपये लौटाये जा चुके हैं। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को यह जानकारी दी है। उसने बताया कि 7,000 रुपये तक का दावा करने वाले छोटे निवेशकों को यह धन लौटाया गया है।

पीएसीएल ने आम जनता से कृषि और रियल एस्टेट कारोबार के नाम पर लोगों से धन जुटाया था। सेबी के मुताबिक कंपनी ने 18 सालों के दौरान अवैध तरीके से चलाई गई संग्रहण निवेश योजनाओं के जरिये निवेशकों से 60,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि एकत्रित की।

सेवानिवृत न्यायधीश आर एम लोढा की अध्यक्षता वाली एक समिति ने दो चरणों में कंपनी में निवेश करने वालों के लिये रिफंड की प्रक्रिया की शुरुआत की। पहला चरण 2 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2018 तक और दूसरा चरण 8 फरवरी 2019 से 31 जुलाई 2019 तक चलाया गया।

सेबी ने यहां जारी एक बयान में कहा, ‘‘अब तक की स्थिति के अनुसार कंपनी में 7,000 रुपये तक के निवेश का दावा करने वाले 8 लाख 31 हजार 018 निवेशकों को 204.85 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।’’

पिछले साल दिसंबर में नियामक ने बताया कि रिफंड की दूसरे चरण की प्रक्रिया में पीएसीएल से 5,000 रुपये तक का दावा करने वाले दो लाख 77 हजार 544 निवेशकों के दावों का निपटारा किया जा चुका है। इससे पहले पहले चरण में 2,500 रुपये तक का दावा करने वाले 1 लाख 89 हजार 103 निवेशकों के दावों का भुगतान कर दिया गया है।

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