देश की खबरें | गायत्री प्रजापति पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में विवेचक की गिरफ्तारी के आदेश

सुलतानपुर (उप्र), 30 अक्टूबर सुलतानपुर की एक विशेष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में विवेचक की गिरफ्तारी का आदेश देते हुए उन्हें अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है।

लोक अभियोजक कालिका प्रसाद मिश्र ने रविवार को बताया कि सांसद-विधायक अदालत ने शनिवार को विवेचक (उपनिरीक्षक) हरि प्रसाद वर्मा की गिरफ्तारी का आदेश देते हुए उन्हें अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है।

मिश्र ने बताया कि वारंट जारी होने के बाद भी वर्मा अदालत में गवाही देने नहीं आये। उन्‍होंने कहा कि मामले की अगली सुनवाई नौ नवंबर को होगी।

पूर्व खनन मंत्री के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि अमेठी कोतवाली में 28 जनवरी 2012 को चुनाव नामांकन के दौरान अपने समर्थकों के साथ बिना अनुमति के साइकिल का जुलूस निकालकर अंबेडकर चौराहे के पास प्रदर्शन करने के आरोप में गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जनप्रतिनिधित्व कानून तथा आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया था। कथित घटना के समय ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल संजय कुमार यादव और ओमप्रकाश ने अदालत में गवाही दी थी लेकिन विवेचक ने गवाही नहीं दी।

उल्लेखनीय है कि दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति 2012 के विधानसभा चुनाव में अमेठी क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते थे और अखिलेश यादव के नेतृत्‍व में बनी समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री बने थे।

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