Pune Unlock: पुणे में दुकानों, रेस्तरां के खुलने का समय बढ़ाया गया, पूर्ण टीकाकरण वाले लोगों को ही मॉल में प्रवेश
प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Flickr)

पुणे: महाराष्ट्र (Maharashtra) के पुणे (Pune) शहर में नौ अगस्त से दुकानें (Shops) रात आठ बजे तक और रेस्तरां (Restaurants) 50 फीसदी क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं. यह जानकारी रविवार को राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) ने दी. उन्होंने बताया कि पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ (Pimpri Chinchwad) में मॉल (Mall) को रात आठ बजे तक खुला रखने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसमें उन लोगों को ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने कोविड-19 (COVID-19) टीके की दोनों खुराक ले ली है. Pune: 24 घंटों में कोरोना के 11,872 नए केस, 163 की मौत

उल्लेखनीय है कि यहां रेस्तरां मालिक, व्यवसायी और मॉल कामगार संगठन मांग करते रहे हैं कि उनके प्रतिष्ठानों के खुलने का समय बढ़ाया जाए और इसके लिए उन्होंने प्रदर्शन भी किए थे. महाराष्ट्र सरकार ने हाल में 25 जिलों में दुकानों को रात आठ बजे तक खुला रखने की अनुमति दी थी लेकिन इमसें पुणे और दस अन्य जिले में शामिल नहीं थे, जहां तीसरे स्तर की पाबंदियां जारी हैं.

कोरोना वायरस समीक्षा बैठक के बाद पवार ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘पुणे में 3.3 फीसदी संक्रमण दर और पिंपरी चिंचवाड़ में 3.5 फीसदी संक्रमण दर को देखते हुए हम व्यवसाय के लिए कुछ नियमों में ढील दे रहे हैं. बहरहाल दुकानदार और कर्मचारियों को मास्क पहनना और पूर्ण टीकाकरण करवाना अनिवार्य है. रेस्तरां को भी 50 फीसदी क्षमता के साथ रात दस बजे तक खुला रख सकने की अनुमति दी गई है. पुणे के ग्रामीण क्षेत्रों में तीसरे स्तर की पाबंदियां जारी रहेंगी.’’

पुणे जिला के प्रभारी मंत्री ने कहा, ‘‘मॉल कर्मचारियों को पूर्ण टीकाकरण करवाना आवश्यक है. साथ ही कर्मचारियों को हर पखवाड़े जांच करवानी होगी.’’

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