देश की खबरें | बंगाल पंचायत चुनाव के लिए नामांकन से रोके गये लोगों को पर्चा दाखिल करने के लिए एक दिन का समय

कोलकाता, 15 जून कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट में कथित रूप से नामांकन पत्र दाखिल करने से रोके गये संभावित उम्मीदवारों को शुक्रवार शाम चार बजे तक नामांकन पत्र दाखिल करने की अनुमति देने का निर्देश दिया।

इस तरह अदालत ने बृहस्पतिवार को समाप्त हुई नामांकन प्रक्रिया को इन उम्मीदवारों के लिए एक दिन बढ़ा दिया।

न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने बशीरहाट के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि बशीरहाट के उप संभागीय अधिकारी (एसडीओ) के कार्यालय के बाहर अपने नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए शाम चार बजे तक उपस्थित मिले सभी संभावित उम्मीदवारों को आवश्यक सहायता प्रदान की जाए।

याचिकाकर्ता और भाजपा की बशीरहाट जिला समिति के अध्यक्ष ने न्यायमूर्ति सिन्हा की अदालत में आरोप लगाया कि भाजपा उम्मीदवारों को आगामी पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने में प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है।

दावा किया गया था कि शिकायती लोगों को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के लिए बृहस्पतिवार को दिये गये उच्च न्यायालय के विशेष आदेश के बावजूद वे नामांकन दाखिल नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें रास्ते में रोका गया और ‘‘राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी से संबद्ध गुंडों ने निर्मम तरीके से पीटा’’।

उन्होंने अदालत से यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि संदेशखली एक और दो, मिनाखा, न्याजत और हरोआ प्रखंडों से इन संभावित प्रत्याशियों को शुक्रवार को नामांकन पत्र जमा करने दिये जाएं।

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