बारिपदा (ओडिशा), छह दिसंबर ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के जुर्म में 58 वर्षीय व्यक्ति को मंगलवार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी।
मयूरभंज जिले की त्वरित अदालत के न्यायाधीश दुर्गा चरण मिश्रा ने दुलाल सिंह को 2019 में 16 साल की लड़की से दुष्कर्म का दोषी ठहराया और उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
यह घटना 20 मई 2019 को बेतनोती पुलिस थाने के तहत आने वाले कच्चिम्बिला गांव में हुई। दुलाल नाबालिग लड़की को नजदीकी जंगल में लेकर गया और उससे दुष्कर्म किया।
पीड़िता का भाई जंगल से लड़की को लेकर आया और बेतनोती पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी। पुलिस ने बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) कानून के तहत एक मामला दर्ज किया और आरोपी दुलाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया।
विशेष लोक अभियोजक मनोरंजन पटनायक ने कहा कि पीड़िता की 2021 में मौत हो गयी थी जिसके कारण वह मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश नहीं हो पायी।
पटनायक ने बताया कि यह फैसला पीड़िता के भाई के बयान पर आधारित है जो चश्मदीद है। साथ ही 18 अन्य गवाहों और चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला सुनाया गया है।
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