देश की खबरें | झारखंड में अब बाहर से आने वालों को पृथक-वास में नहीं रहना होगा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. झारखंड सरकार ने बृहस्पतिवार रात्रि को कोविड-19 से निपटने को बने नियमों में छूट के लिए जारी नये दिशा-निर्देशों के तहत दूसरे राज्यों से झारखंड में आने पर 14 दिनों के पृथक-वास संबंधी प्रोटोकॉल को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

रांची, 22 अक्टूबर झारखंड सरकार ने बृहस्पतिवार रात्रि को कोविड-19 से निपटने को बने नियमों में छूट के लिए जारी नये दिशा-निर्देशों के तहत दूसरे राज्यों से झारखंड में आने पर 14 दिनों के पृथक-वास संबंधी प्रोटोकॉल को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है।

साथ ही राज्य सरकार ने नये नियमों के तहत जहां स्कूलों को विभिन्न परीक्षाओं के लिए पंजीकरण के उद्देश्य से छात्रों को स्कूल में बुलाने की अनुमति दे दी है, वहीं पहली नवंबर से दो सौ लोगों तक के एकत्रित होने और कार्यक्रम करने, जिम और बार खोलने तथा बिहार चुनावों के तत्काल बाद आठ नवंबर से अंतरराज्यीय बस सेवा प्रारंभ करने की भी घोषणा की है।

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यद्यपि, अभी भी झारखंड में जुलूस, मेले, प्रदर्शनी, खेल प्रतियोगिताओं, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल तथा मनोरंजन पार्कों को खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है।

झारखंड सरकार के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से आज रात्रि जारी नये दिशा-निर्देशों में इन छूटों की अनुमति दी गयी है। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि कोविड-19 के लिए पहले जारी शेष अन्य प्रतिबन्ध यथावत जारी रहेंगे।

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राज्य में एक नवंबर से कोविड-19 संबंधी सभी नियमों का पालन करते हुए जहां बार और जिम खोलने और दो सौ लोगों तक के सामाजिक कार्यक्रम करने की छूट दे दी गयी है लेकिन सिनेमा हाल तथा इंटरटेनमेंट पार्क खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है।

यह भी साफ किया गया है कि सभी प्रकार की छूट निषिद्ध जोन से बाहर ही लागू रहेंगी। निषिद्ध जोन में पहले की ही तरह सभी तरह के प्रतिबंध जारी रहेंगे।

बृहस्पतिवार को जारी नये दिशा-निर्देशों में यह साफ किया गया है कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को अब 14 दिनों के लिए आवश्यक रूप से पृथक-वास में नहीं रहना होगा लेकिन उन्हें स्वयं 14 दिनों तक कोविड-19 के लक्षणों पर नजर रखनी होगी।

इससे पूर्व बुधवार को रात्रि में जारी एक अन्य संशोधन में राज्य में दुर्गा पूजा पंडालों में लोगों के जाने पर लगे पूर्व के प्रतिबंध को हटाते हुए अब पंडालों में एक साथ 15 लोगों तक के शामिल होने की छूट दे दी गयी है।

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