देश की खबरें | पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. पाकिस्तान की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को विदेश मंत्रालय को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ 34 साल पुराने भूमि आवंटन के मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामील करने करने का निर्देश दिया है। एक अखबार ने छपी खबर में यह सामने आयी है।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

लाहौर, तीन सितंबर पाकिस्तान की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को विदेश मंत्रालय को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ 34 साल पुराने भूमि आवंटन के मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामील करने करने का निर्देश दिया है। एक अखबार ने छपी खबर में यह सामने आयी है।

मामले में सुनवाई के दौरान मॉडल टाउन पुलिस निरीक्षक बशीर अहमद ने लाहौर जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश असद अली को बताया कि शरीफ अपने आवास पर नहीं हैं।

यह भी पढ़े | India-China Border Row: सीमा विवाद पर विदेश मंत्रालय ने कहा, चीन शांतिपूर्ण माहौल के लिए गंभीरता से काम करे.

अदालत ने पिछले महीने एक जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और तीन बार प्रधानमंत्री रहे शरीफ के सभी ज्ञात पतों पर सम्मन भेजे थे। शरीफ इस समय लंदन में इलाज करा रहे हैं।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की खबर के अनुसार पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) नेता अता तरार ने बृहस्पतिवार को अदालत के समक्ष इस बात की पुष्टि की कि 70 वर्षीय शरीफ छह महीने से विदेश में हैं।

यह भी पढ़े | Kulbhushan Jadhav Case: इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुलभूषण जाधव केस को लेकर 6 अक्टूबर तक टाली सुनवाई.

इस पर राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की ओर से विशेष अभियोजक हैरिस कुरैशी ने अदालत से शरीफ के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी (एनबीए) वारंट जारी करने को कहा था।

खबर के मुताबिक अदालत ने एनबीए वारंट जारी किया और विदेश मंत्रालय को लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के माध्यम से गिरफ्तारी का निर्देश दिया।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\