Delhi High Court: किसी को केवल बुढ़ापे, खराब स्वास्थ्य के कारण आजीविका के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता- अदालत
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति को केवल बुढ़ापे और खराब स्वास्थ्य के आधार पर आजीविका और सम्मान के साथ जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है.
नयी दिल्ली, 14 अप्रैल : दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति को केवल बुढ़ापे और खराब स्वास्थ्य के आधार पर आजीविका और सम्मान के साथ जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है. इसके साथ ही अदालत ने एक संपत्ति में रह रहे किरायेदार को बेदखल करने का आदेश बरकरार रखा. मकान मालिक ने अपना व्यवसाय चलाने के लिए किरायेदार को बेदखल करने का अनुरोध किया था. उच्च न्यायालय ने संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए किरायेदार की इस दलील को खारिज कर दिया कि मकान मालिक की वृद्धावस्था और स्वास्थ्य को देखते हुए, यह विश्वास करने योग्य नहीं है कि वह उस परिसर से कोई व्यवसाय करेगा, जिसे खाली करने की मांग की गई थी.
अदालत ने अतिरिक्त किराया नियंत्रक (एआरसी) के उस आदेश को चुनौती देने वाली किरायेदार की याचिका खारिज कर दी, जिसमें बेदखली का आदेश पारित किया था. न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया ने एआरसी के आदेश को बरकरार रखते हुए फैसला दिया, ‘‘मकान मालिक द्वारा निर्धारित आवश्यकता की प्रामाणिकता को ऐसे संदेह के अनुमानित तर्कों से खारिज नहीं किया जा सकता. केवल इसलिए कि मकान मालिक बुजुर्ग है और उसका स्वास्थ्य खराब है, यह नहीं माना जा सकता कि उसे अपना व्यवसाय चलाने के लिए किराये के कब्जे वाले परिसर की आवश्यकता नहीं है या आजीविका कमाने में सक्षम नहीं है.’’ यह भी पढ़ें : Jammu and Kashmir: 24 घंटे में जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश का अनुमान
अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि मकान मालिक बिस्तर पर था या स्वतंत्र व्यवसाय में लगा उसका बेटा उसकी आर्थिक देखभाल कर रहा था. पीठ ने कहा, ‘‘केवल बुजुर्गावस्था और खराब स्वास्थ्य के कारण, किसी व्यक्ति को आजीविका के अधिकार और उसके परिणामस्वरूप सम्मान के साथ जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है.’’ पहाड़गंज इलाके में एक दुकान का मालिक होने का दावा करने वाले मकान मालिक ने अधीनस्थ अदालत में याचिका दायर कर किरायेदार को इस आधार पर बेदखल करने की मांग की थी कि अब उसे अपना व्यवसाय चलाने के लिए परिसर की आवश्यकता है.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 14, 2024 04:34 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

