जरुरी जानकारी | सैट से पुनीत गोयनका को नहीं मिली अंतरिम राहत

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नयी दिल्ली, 31 अगस्त प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के पूर्व प्रमुख पुनीत गोयनका को शीर्ष पद संभालने से रोकने वाले बाजार नियामक सेबी के आदेश पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 14 अगस्त को पारित अपने अंतिम आदेश में कहा था कि गोयनका ज़ी समूह की चार कंपनियों और ज़ी एंटरटेनमेंट एवं सोनी पिक्चर्स के विलय से बनने वाली नई कंपनी में निदेशक या अन्य शीर्ष पद नहीं संभाल सकते हैं।

सेबी ने यह निर्णय कंपनी का कोष दूसरी जगह भेजने के मामले में सुनाया था। इसमें गोयनका के साथ उनके पिता एवं ज़ी समूह के मुखिया सुभाष चंद्रा को भी प्रतिबंधित किया गया है।

गोयनका ने इस आदेश के खिलाफ पिछले हफ्ते सैट में अपील की थी। सैट ने इस पर सुनवाई करने के बाद कहा कि मामले का अंतिम रूप से ही निपटारा करना होगा। इस संदर्भ में सेबी को चार सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है।

न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल और तकनीकी सदस्य मीरा स्वरूप की पीठ ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई आठ सितंबर को होगी।

सेबी ने इस मामले में गोयनका को ज़ी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स (अब कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट) के प्रस्तावित विलय से बनने वाली नई कंपनी में भी निदेशक बनने से रोक दिया है।

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