देश की खबरें | मादक पदार्थ तस्करी मामले में समीर खान के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं : अदालत
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को जमानत देने वाली मुंबई की विशेष अदालत ने कहा है कि मादक पदार्थ तस्करी मामले में उसकी संलिप्तता स्थापित करने वाला कोई साक्ष्य नहीं है।
मुंबई, 14 अक्टूबर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को जमानत देने वाली मुंबई की विशेष अदालत ने कहा है कि मादक पदार्थ तस्करी मामले में उसकी संलिप्तता स्थापित करने वाला कोई साक्ष्य नहीं है।
एनडीपीएस मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश ए ए जोगलेकर ने खान और दो अन्य को पिछले महीने जमानत दी थी। इस बारे में विस्तृत आदेश बुधवार को उपलब्ध कराया गया।
महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नवाब मलिक के दामाद खान को कथित तौर पर मादक पदार्थ रखने पर 13 जनवरी 2021 को स्वापक औषधि नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने गिरफ्तार किया था।
अभियोजन ने आरोप लगाया था कि खान मादक पदार्थ गिरोह का हिस्सा थे और ड्रग्स पहुंचाने और उसका सेवन करने में संलिप्त थे।
खान की जमानत याचिका पर आदेश में अदालत ने इस बात का जिक्र किया कि रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट के मुताबिक 18 नमूनों में से11 नमूनों में गांजा का पता नहीं चला और इस तरह धारा 29 लगाने के बारे में अभियोजन का सिद्धांत नाकाम हो गया।
एनडीपीएस एक्ट की धारा 29, अधिनियम के तहत उकसाने या अपराध के लिए आपराधिक साजिश रचने से निपटती है।
अदालत ने इस बात का जिक्र किया कि एनसीबी कम से कम प्रथम दृष्टया भी साजिश को साबित करने के लिए अदालत के समक्ष पेश नहीं कर सका।
एनसीबी ने दावा किया था कि आरोपी ने 194.6 किग्रा गांजा खरीदने, बेचने और उसके परिवहन की साजिश रची थी।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)