देश की खबरें | कोई गिरफ्तारी आदेश जारी नहीं किया, आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं : जम्मू कश्मीर पुलिस

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार को कहा कि अनुच्छेद 370 के संबंध में उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही के मद्देनजर गिरफ्तारी का कोई आदेश नहीं दिया गया और लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

श्रीनगर, 11 दिसंबर जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार को कहा कि अनुच्छेद 370 के संबंध में उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही के मद्देनजर गिरफ्तारी का कोई आदेश नहीं दिया गया और लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

यह बयान तब आया है जब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं ने घर में नजरबंद किए जाने का दावा किया।

पुलिस ने यहां एक बयान में कहा, ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि पुलिस के पास किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी का कोई आदेश नहीं है और उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 370 समेत अदालती कार्यवाही से निश्चित तौर पर इसका कोई संबंध नहीं है।’’

पुलिस ने कहा, ‘‘किसी भी तरह की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है। विभिन्न सरकारी निकायों द्वारा निर्धारित परीक्षाएं हो रही हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले हैं और गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं।’’

उसने कहा कि जनजीवन पहले की तरह सामान्य बना हुआ है।

बयान में कहा गया है, ‘‘शांति भंग करने के लिए हमेशा तत्पर मुट्ठी भर लोगों की कोशिशों को लेकर पुलिस सतर्क है लेकिन उसका आवाजाही और गतिविधियों की स्वतंत्रता पर लगाम लगाने का कोई इरादा या निर्देश नहीं है।’’

पुलिस ने कहा कि लोगों से सोशल मीडिया पोस्ट से प्रभावित न होने का अनुरोध किया जाता हे।

अब्दुल्ला और मुफ्ती ने दावा किया कि उन्हें जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय के फैसले से पहले घर में नजरबंद कर दिया गया।

उच्चतम न्यायालय ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को सोमवार को सर्वसम्मति से बरकरार रखा और केंद्र शासित प्रदेश (जम्मू कश्मीर) का राज्य का दर्जा ‘‘जल्द से जल्द’’ बहाल किए जाने एवं अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया।

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