देश की खबरें | एनआईए ने नवलखा को मुंबई ले जाने में जल्दबाजी की : उच्च न्यायालय
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका लंबित होने के बावजूद भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी गौतम नवलखा को ज्लदबाजी में मुंबई ले जाने को लेकर एनआईए की खिंचाई की।
नयी दिल्ली, 28 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका लंबित होने के बावजूद भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी गौतम नवलखा को ज्लदबाजी में मुंबई ले जाने को लेकर एनआईए की खिंचाई की।
न्यायमूर्ति अनूप जे. भम्भानी ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने यहां तिहाड़ जेल में बंद नवलखा को मुंबई ले जाने में काफी जल्दीबाजी की। नवलखा के खिलाफ मुंबई में भी आरोपों की जांच लंबित है।
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हालांकि, अदालत ने यह आदेश बुधवार को ही दिया था, लेकिन अदालत की वेबसाइट पर यह बृहस्पतिवार को उपलब्ध हुआ।
नवलखा को ट्रेन से 26 मई को मुंबई ले जाया गया था।
अदालत ने 22 मई को एनआईए से 67 वर्षीय नवलखा की याचिका पर जवाब मांगा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे समय में जबकि पूरा देश कोरोना वायरस के खतरे का सामना कर रहा है, वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।
याचिका में कहा गया था कि उनकी आयु के मद्देनजर उनके इस वायरस से संक्रमित होने का खतरा ज्यादा है, खास तौर से भीड़भाड़ वाली जेल में।
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