नयी दिल्ली, 20 अगस्त राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने पिछले साल झारखंड में भाकपा (माओवादी) के एक ठिकाने से हथियार एवं गोलाबारूद जब्त होने से जुड़े एक मामले में एक महिला सहित 16 आरोपियों के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है।
आतंक रोधी संघीय एजेंसी के प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत शनिवार को एक विशेष अदालत में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया।
झारखंड पुलिस ने 18 मई 2022 को नौ आरोपियों के खिलाफ एक आरोप पत्र दाखिल किया था।
यह मामला प्रतिबंधित संगठन भाकपा(माओवादी) के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और पिछले साल 21 फरवरी को लोहरदगा जिला स्थित पेशरार पुलिस थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में हथियार एवं गोला-बारूद जब्त होने से संबद्ध है। एनआईए ने 14 जून, 2022 को मामले की जांच की जिम्मेदारी संभाली थी।
एनआईए प्रवक्ता ने बताया कि जिले के एक वन क्षेत्र में छापेमारी के बाद गिरफ्तारी और जब्ती की गई थी। वहां भाकपा(माओवादी) के क्षेत्रीय कमांडर रवींद्र गंझू इसके सक्रिय सदस्य बलराम उरांव, मुनेश्वर गंझू, बालक गंझू, दिनेश नागेसिया, अघनु गंझू, लजीम अंसारी, मरकुश नागेसिया, संजय नागेसिया, शीला खेरवार, ललिता देवी तथा करीब 40 से 60 अन्य लोग सुरक्षा बलों पर एवं बॉक्साइट खान क्षेत्र में हमले की साजिश रचने के लिए एकत्र हुए थे।
स्थानीय पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने एक संयुक्त अभियान चलाया, जिस दौरान भाकपा (माओवादी) के कार्यकर्ताओं ने हरकट्टा टोली और बांग्ला पाट में बाहबर जंगल के रास्ते में सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलीबारी की।
प्रवक्ता ने बताया, ‘‘एनआईए की जांच में यह खुलासा हुआ कि भाकपा (माओवादी) के हथियारबंद कार्यकर्ताओं और सदस्यों ने हिंसक कृत्यों और गैर कानूनी गतिविधियों की साजिश रची तथा देश की सुरक्षा को खतरे में डाला।’’
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