मुंबई, 24 जुलाई एल्गार परिषद-माओवादियों के संबंधों के मामले में गिरफ्तार किये गये विद्वान और कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबडे की जमानत अर्जी को यहां एक विशेष एनआईए अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया।
तेलतुंबडे ने 13 जुलाई को अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत इस आधार पर जमानत मांगी थी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत अनिवार्य 90 दिन के अंदर उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल नहीं किया।
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लेकिन विशेष न्यायाधीश डी ई कोठलीकर ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया। अदालत ने एनआईए को 12 जुलाई को आरोपपत्र दाखिल करने के लिए 90 दिन का समय और दिया था।
एनआईए ने तेलतुंबडे को 14 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर समर्पण किया था।
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एनआईए अदालत ने इससे पहले मामले के एक अन्य आरोपी गौतम नवलखा की ऐसी ही जमानत अर्जी भी खारिज कर दी थी।
तेलतुंबडे, नवलखा और नौ अन्य लोगों पर माओवादियों के साथ कथित रूप से संबंध रखने और सरकार गिराने की साजिश रचने के मामले में यूएपीए के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इससे पहले पुणे पुलिस ने उन पर जिले में कोरेगांव-भीमा के पास हिंसा होने के बाद मामला दर्ज किया था।
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