देश की खबरें | टीवीसी के गठन के खिलाफ एनजीओ की याचिका खारिज, अदालत ने लगाया जुर्माना

नयी दिल्ली, दो जनवरी शहर में गठित नगर बिक्री समितियों (टीवीसी) के लिए नामित न किए जाने के खिलाफ कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा दाखिल याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए खारिज कर दिया।

अदालत ने कहा कि उनके पास स्थायी रूप से नामित किए जाने का कोई वैधानिक अधिकारी नहीं है।

न्यायमूर्ति मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास समितियों के सदस्यों के रूप में केवल “नामांकन के लिए विचार किए जाने का अधिकार” है, लेकिन नामित किए जाने के लिए “कोई कानूनी या निहित अधिकार नहीं है”। पीठ ने उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवाएं समिति को जुर्माने का भुगतान करने को कहा।

पीठ ने अपने आदेश में कहा, “मौजूदा रिट याचिका और योग्यता से परे लंबित आवेदन को दिल्ली उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति को भुगतान किए जाने वाले 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है।”

पीठ में न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी भी शामिल थे।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि रेहड़ी-पटरी दुकानदारों के संघ दिल्ली सरकार द्वारा 2018 में गठित समितियों में नामांकन के बावजूद नगर बिक्री समिति की सदस्यता से गैर सरकारी संगठन के सदस्य के रूप में हटाए जाने से प्रभावित हैं।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)