देश की खबरें | ‘न्यूजक्लिक’ मामला : अदालत ने जांच पूरी करने के लिए पुलिस को 60 दिन का और समय दिया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. यहां की एक अदालत ने समाचार पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ के खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज मामले में जांच पूरी करने के लिए शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को और 60 दिन का समय दे दिया।
नयी दिल्ली, 22 दिसंबर यहां की एक अदालत ने समाचार पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ के खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज मामले में जांच पूरी करने के लिए शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को और 60 दिन का समय दे दिया।
‘न्यूजक्लिक’ पर भारत में चीन के समर्थन में प्रचार करने के लिये धन लेने का आरोप है।
विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर ने समाचार पोर्टल के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ एवं पोर्टल के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत भी 20 जनवरी तक बढ़ा दी।
अदालत ने यह आदेश दिल्ली पुलिस की एक याचिका पर दिया, जिसमें जांच पूरी करने के लिए और समय दिए जाने का अनुरोध किया गया था।
दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
प्राथमिकी के अनुसार "भारत की संप्रभुता को बाधित करने" और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए न्यूज पोर्टल को चीन से बड़ी रकम मिली थी।
इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएडीएस) नामक एक समूह के साथ साजिश रची।
पुलिस के अनुसार, प्राथमिकी में नामजद संदिग्धों और आंकड़ों के विश्लेषण के दौरान सामने आए नामों को लेकर तीन अक्टूबर को दिल्ली में 88 और अन्य राज्यों में सात स्थानों पर छापे मारे गए थे।
पुलिस ने ‘न्यूजक्लिक’ के कार्यालयों और विभिन्न पत्रकारों के आवासों से करीब 300 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी जब्त किए थे।
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(The above story first appeared on LatestLY on Dec 22, 2023 05:58 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

