देश की खबरें | जम्मू कश्मीर में नए भूमि कानून से घोटाले, भूमि कब्जे के मामलों पर रोक लगेगी : जितेंद्र सिंह

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में नए भूमि कानून से भूमि पर कब्जा करने के मामलों और ‘रोशनी’ जैसे घोटालों पर रोक लगेगी।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 25 नवंबर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में नए भूमि कानून से भूमि पर कब्जा करने के मामलों और ‘रोशनी’ जैसे घोटालों पर रोक लगेगी।

उन्होंने कहा कि यह कानून ‘‘नेता-प्रशासन गठजोड़ के माफिया सदस्यों’’ के भी खिलाफ है जिन्होंने पिछली आधी सदी में अनधिकृत जमीन पर बड़ी-बड़ी इमारतें, बंगले और वाणिज्यिक परिसर बनवाए हैं।

यह भी पढ़े | केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय ने भरा दम, कहा- पराली के समाधान को लेकर केंद्र ने जो करना चाहिए था वो हमने किया.

कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने कहा, ‘‘यही कारण है कि कानून तोड़ने के आदी इन सभी लोगों ने गिरोह बनाकर भूमि कानून के खिलाफ झूठ फैलाने का अभियान चलाया। भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत इस कानून को लागू किया गया है।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि ‘‘रोशनी घोटाले में संलिप्त’’ और भूमि पर कब्जा करने वाले लोग जम्मू कश्मीर के भूमि कानून का विरोध कर रहे हैं।

यह भी पढ़े | CM योगी आदित्यनाथ से मिले फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन, यूपी के साथ नई साझेदारी के लिए की चर्चा.

केंद्रशासित क्षेत्र के प्रशासन ने एक नवंबर को जम्मू कश्मीर राज्य भूमि (मालिकाना हक सौंपने) कानून, 2001 के तहत भूमि के मालिकाना हक स्थानांतरण को रद्द कर दिया। इस कानून को रोशनी कानून भी कहा जाता है। इसके तहत 2.5 लाख एकड़ जमीन का मालिकाना हक सौंपा जाना था।

सिंह ने कहा, ‘‘नए भूमि कानून से भविष्य में रोशनी जैसे घोटाले और भूमि कब्जे के मामलों पर रोक लगेगी।’’

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now