Nawab Malik VIDEO: एनसीपी नेता नवाब मालिक को SC से जमानत मिलने पर अस्पताल से भी मिली छुट्टी, घर पहुंचने पर समर्थकों ने किया भव्य स्वागत

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता नवाब मलिक को सोमवार को यहां एक निजी अस्पताल से छुट्टी मिल गई। तीन दिन पहले उच्चतम न्यायालय ने उन्हें धनशोधन मामले में दो महीने की अंतरिम जमानत दी थी। इस मामले में उन्हें 2022 की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था.

(Photo Credits ANI)

Nawab Malik Discharged From Hospital: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता नवाब मलिक को सोमवार को यहां एक निजी अस्पताल से छुट्टी मिल गई. तीन दिन पहले उच्चतम न्यायालय ने उन्हें धनशोधन मामले में दो महीने की अंतरिम जमानत दी थी. इस मामले में उन्हें 2022 की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था. मलिक के वकीलों ने कहा कि गिरफ्तारी के डेढ़ साल बाद मलिक को रात करीब आठ बजे उपनगरीय कुर्ला के अस्पताल से छुट्टी दी गई, जहां न्यायिक हिरासत में रहते हुए उनका इलाज किया रहा था.

इससे पहले दिन में, एक विशेष अदालत ने उनकी जमानत की शर्तें तय कीं, जिनमें से एक शर्त यह है कि वह मीडिया से बात नहीं करेंगे. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित तौर पर भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े एक मामले में फरवरी 2022 में राज्य के पूर्व मंत्री मलिक को गिरफ्तार किया था। मलिक (64) का मई 2022 से निजी अस्पताल में गुर्दे से संबंधित बीमारी का इलाज किया जा रहा है।विशेष अदालत ने 50,000 रुपये के नकद मुचलके पर उन्हें रिहा कर दिया। विशेष अदालत द्वारा लगाई गई अन्य शर्तें यह हैं कि वह मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति/गवाहों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे. यह भी पढ़े: SC Grants bail to Nawab Malik: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से मिली 2 महीने की जमानत

अदालत ने आरोपी को अपना मूल पासपोर्ट ईडी को सौंपने का भी निर्देश दिया, जो मामले की जांच कर रही है।विशेष अदालत ने कहा कि मलिक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे और मेडिकल जांच के संबंध में अपने सभी विवरण केंद्रीय एजेंसी को उपलब्ध कराएंगे उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को मलिक को मेडिकल आधार पर दो महीने की अंतरिम जमानत दी थी

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