जरुरी जानकारी | गो फर्स्ट की दिवाला समाधान याचिका पर एनसीएलटी में सुनवाई चार मई को

नयी दिल्ली, तीन मई राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) नकदी संकट से जूझ रही एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट की स्वैच्छिक दिवाला समाधान याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगी।

गो फर्स्ट की दिवाला समाधान याचिका का न्यायाधिकरण की न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर की अध्यक्षता वाली दिल्ली पीठ के समक्ष उल्लेख किया गया।

पीठ ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए इसे बृहस्पतिवार के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

वाडिया समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन गो फर्स्ट ने स्वैच्छिक दिवाला कार्यवाही के लिए एनसीएलटी, दिल्ली में आवेदन दायर किया है।

दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता की धारा 10 कर्जदार को अपने खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की छूट देती है।

स्वैच्छिक दिवाला कार्यवाही की अपील करने वाली गो फर्स्ट दूसरी प्रमुख विमानन कंपनी है। इससे पहले जेट एयरवेज ने भी दिवाला कार्यवाही के लिए अपील की थी।

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