देश की खबरें | नवी मुंबई : बाल मजदूरी मामले में बेकरी मालिक बरी

ठाणे, सात अक्टूबर महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने अपनी नवी मुंबई की बेकरी में बाल मजदूरों को काम पर रखने के आरोपी एक व्यक्ति को बरी कर दिया।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश रचना तेहरा ने कहा कि अभियोजन पक्ष इकरार मेहंदी हसन खान (52) के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा है, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। स्थानीय अदालत ने यह आदेश तीन अक्टूबर को पारित किया, जिसकी प्रति शुक्रवार को उपलब्ध हो सकी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक इकरार मेहंदी हसन खान की बेकरी पर आठ अगस्त, 2016 को पुलिस और एक गैर-सरकारी संगठन के पदाधिकारियों ने छापा मारा था और उसके खिलाफ बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम तथा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। छापेमारी के समय उसकी बेकरी में दो नाबालिगों को कथित तौर पर वहां काम करते पाया गया था।

अदालत ने कहा कि नाबालिगों ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और यह साबित करने के लिए कि वे कम उम्र के हैं, चिकित्सा प्रमाण पत्र भी जमा नहीं किए गए थे।

अदालत ने खान को बरी करते हुए कहा कि इसके अलावा, पुलिस, एनजीओ पदाधिकारियों और श्रम विभाग के अधिकारियों के सबूत के अलावा इस मामले में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है।

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