मध्यप्रदेश सरकार ने दो कर्मचारियों की मौत के बाद दिये कंपनी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश
मंत्री भूपेन्द्र सिंह (Photo Credits : Facebook)

भोपाल, 15 दिसंबर : मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने भोपाल में दो दिन पहले एक सीवेज लाइन के मैनहोल की गहराई नापने गये गुजरात की एक कंपनी के एक इंजीनियर सहित दो कर्मचारियों की मौत के मामले में कंपनी के अधिकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग की ओर से मंगलवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘मंत्री सिंह ने भोपाल के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है कि सीवेज परियोजना में अंकिता कंस्ट्रक्शन के दो कर्मचारियों की मृत्यु पर भोपाल नगर निगम आयुक्त द्वारा की गई प्राथमिक जाँच में प्रथम दृष्ट्या सुरक्षा मानकों में कमी पायी गई है.’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह तथ्य भी सामने आया है कि मृतक श्रमिक नाबालिग था. इससे यह स्पष्ट होता है कि अंकिता कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा आपराधिक कृत्य किया गया है. अत: घटना की गंभीरता को देखते हुए कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर अपराध करने तथा नाबालिग श्रमिक को कार्य में रखे जाने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाये.’’ यह भी पढ़ें : ताजा खबरें | न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में न्याय विभाग सहित सभी हितधारक ठोस प्रयास करें : समिति

इसके अलावा, उन्होंने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजन को 10-10 लाख रुपये देने के निर्देश भोपाल नगर निगम आयुक्त को दिये हैं. इस कंपनी ने 2018 में सीवेज लाइन बिछाने के लिए भोपाल नगर निगम से अनुबंध किया था. उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के लाऊखेड़ी इलाके में 13 दिसंबर को एक सीवेज लाइन के मैनहोल की गहराई नापने गये अंकिता कंस्ट्रक्शन कंपनी के फील्ड इंजीनियर दीपक कुमार सिंह एवं श्रमिक भरत सिंह की मौत हो गई थी.