MP: भाजपा ने साथी के घर पर तोड़फोड़ करने वाले पार्षद को पार्टी से निकाला
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मध्यप्रदेश इकाई ने इंदौर में एक नेता के घर पर हमला करने और तोड़फोड़ करने वाले पार्षद को शनिवार को पार्टी से निष्कासित कर दिया. भाजपा ने इंदौर के पार्षद जितेन्द्र उर्फ जीतू यादव को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है.
भोपाल, 11 जनवरी : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मध्यप्रदेश इकाई ने इंदौर में एक नेता के घर पर हमला करने और तोड़फोड़ करने वाले पार्षद को शनिवार को पार्टी से निष्कासित कर दिया. भाजपा ने इंदौर के पार्षद जितेन्द्र उर्फ जीतू यादव को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है. भाजपा के प्रदेश महासचिव भगवानदास सबनानी ने एक पत्र में यह जानकारी दी. भाजपा की इंदौर जिला इकाई के अध्यक्ष गौरव रणदिवे को लिखे पत्र में कहा गया है, "इंदौर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 24 के पार्षद जितेन्द्र कुमार (जीतू यादव) का अपनी ही पार्टी के एक अन्य पार्षद से विवाद हो गया था. इसके बाद की अभद्र हरकतों से पार्टी की छवि खराब हुई है, जो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है."
भाजपा पार्षद कमलेश कालरा ने दावा किया था कि उनके और नगर निगम के एक कर्मचारी के बीच फोन पर हुई बहस के बाद जीतू यादव ने 50 से 60 हथियारबंद लोगों को उनके घर भेजा, जिन्होंने उनके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें पीटा और परिसर में तोड़फोड़ भी की. इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसमें लोगों का एक समूह घर में तोड़फोड़ करते और परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहा था. यह भी आरोप लगाया गया कि हथियारबंद लोगों के समूह ने कालरा के बेटे को निर्वस्त्र कर दिया. कालरा ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी. यह भी पढ़ें : Delhi Elections 2025: अगर रमेश बिधुड़ी बीजेपी के सीएम उम्मीदवार हैं तो मुझसे डिबेट करें… बोले अरविंद केजरीवाल
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बृहस्पतिवार को इस घटना में शामिल बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे. मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "इंदौर में कालरा जी के निवास में कुछ बदमाशों द्वारा घुसकर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. इस संबंध में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सीसीटीवी फुटेज की जांच कर और अन्य लोगों से पूछताछ कर नौ आरोपियों की पहचान कर ली है, जिनमें से छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. मोहन यादव ने कहा कि इस घटना में नाबालिग के साथ दुर्व्यवहार का आरोप भी शामिल है, जिसके चलते यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत भी कार्रवाई की जाती है.