बेंगलुरु, तीन जुलाई कर्नाटक सरकार ने प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिये जारी प्रतिबंधों में कुछ और छूट देने की घोषणा की है। प्रदेश में अब धार्मिक स्थलों को खोलने और विवाह समारोह आयोजित करने जैसी कुछ अन्य गतिविधियों की अनुमति दी गयी है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने कैबिनेट सहयोगियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शनिवार को बैठक करने के बाद कहा कि यह छूट छह जुलाई से 15 दिनों के लिये होगी ।
सरकारी आदेश के अनुसार, थियेटर, सिनेमा और पब बंद रहेंगे जबकि प्रशिक्षण के उद्देश्य से स्वीमिंग पुल खोले जायेंगे। खेल परिसरों एवं स्टेडियमों को प्रैक्टिस के उद्देश्य से खोला जायेगा और सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यों और अन्य सभाओं तथा बड़े जलसों के आयोजन पर मनाही है।
आदेश के अनुसार, विवाह और पारिवारिक कार्यक्रम की अनुमति दी गयी है, लेकिन इसमें 100 से अधिक लोग उपस्थित नहीं होंगे। पूजा स्थल को केवल दर्शन के लिये खोलने की अनुमति होगी, न कि सेवा के लिये।
आदेश में कहा गया है कि दाह संस्कार और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी जबकि बैठने की क्षमता के अनुसार सार्वजनिक परिवहनों के परिचालन की अनुमति होगी।
येदियुरप्पा ने कहा, ''दुकानें, रेस्त्रां, मॉल एवं निजी कार्यालयों में कोविड उपयुक्त व्यवहार करना होगा और इसमें विफल रहने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जायेगी।’’
उन्होंने कहा कि शैक्षिक संस्थायें, ट्यूशन एवं कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहेंगे और रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। जिलों के उपायुक्त कोविड स्थिति का आकलन करने के बाद इसके अतिरिक्त रोकथाम के उपाय लागू कर सकते हैं। प्रदेश में कोविड—19 संबंधी प्रतिबंध 27 अप्रैल को लगाया गया था।
प्रदेश में शनिवार को कोविड-19 के 2,082 नये मामले सामने आये जबकि संक्रमण से 86 लोगों की मौत हो गयी । राज्य में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 48,116 है ।
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